
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता द्वारा राकेश अस्थाना की नियुक्ति का विरोध किया गया है और इसे नियमों का उल्लंघन बताया गया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को होगी.
आपको बता दें कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ एक एनजीओ द्वारा पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी. सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को हाईकोर्ट के सामने ले जाने को कहा था. जिसपर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की और नोटिस जारी किया.
गौरतलब है कि राकेश अस्थाना को 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया था. वह 31 जुलाई को बतौर बीएसएफ डायरेक्टर रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट के पहले ही उनकी नियुक्ति कर दी गई.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन किया गया है. याचिका में तर्क दिया गया है कि किसी की नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब रिटायमेंट में कम से कम 3 महीने बाकी हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उदाहरण भी दिया गया.
राकेश अस्थाना की नियुक्ति एक साल के लिए की गई है. इसको लेकर सिर्फ अदालत ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी काफी बवाल हुआ था. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले पर आपत्ति जाहिर की गई थी.