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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत खत्म, वापस तिहाड़ जेल भेजा गया

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मिली थी. अब उमर खालिद की अंतरिम जमानत खत्म हो गई है. उमर खालिद को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया है.

उमर खालिद की अंतरिम जमानत खत्म. (File Photo) उमर खालिद की अंतरिम जमानत खत्म. (File Photo)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 31 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 3:13 PM IST

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत खत्म हो गई है. इसके बाद उमर खालिद को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. उमर खालिद के पिता ने ट्वीट कर कहा है कि उमर खलिद अपनी बहन की शादी में शामिल होने के बाद जेल में वापस चला गया है. बहन की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी.

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बता दें कि दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद 23 दिसंबर को तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुआ था. कोर्ट ने उमर खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने का निर्देश दिया था. 

अदालत ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मीडिया से बात नहीं कर सकता है और न ही किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है.

बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली थी 7 दिन की अंतरिम जमानत

बता दें कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मिली थी. इसके तहत उमर खालिद तिहाड़ जेल से बाहर आया था. जेल अधिकारियों ने कहा था कि उमर को 23 से 30 दिसंबर तक एक सप्ताह की अवधि के लिए जमानत दी गई थी.

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कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने का भी निर्देश दिया था. उमर 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोपी है. 3 दिसंबर को उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की कोर्ट से राहत मिली थी. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में दोनों को आरोपमुक्त किया था.

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