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MP के पूर्व सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

Delhi News: कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले और मोज़र बेयर घोटाले से जुड़े मामलों में भी आरोपी हैं. वह फिलहाल दोनों घोटालों से जुड़े मामलों में जमानत पर हैं. 

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी. (फाइल फोटो) कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी. (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 18 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 2:07 PM IST

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के लिए बुधवार को राहत भरी खबर आई. मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके की जमानत पर रिहाई दी है. फर्टिलाइजर घोटाले और रिश्वत के रूप में 685 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने यह आदेश दिया है. 

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कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले और मोज़र बेयर घोटाले से जुड़े मामलों में भी आरोपी हैं. वह फिलहाल दोनों घोटालों से जुड़े मामलों में जमानत पर हैं. 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल पुरी को फर्टिलाइजर घोटाले और 685 करोड़ रुपए रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए  तलब किया था और 18 जनवरी से पहले अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए थे. 

यह पूरा मामला साल 2007 से 2014 के बीच यूएस अवस्थी, इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर पीएस गहलोत समेत दूसरे विदेशी सप्लायर्स को रिश्वत के रूप में किए गए 685 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़ा है. 

 

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