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'ईडी केजरीवाल के पीछे इस कदर पड़ी है कि...', समन मामले में कोर्ट से बोले दिल्ली CM के वकील

केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी के हस्तक्षेप के कारण, केजरीवाल को अपने कानूनी मामलों के लिए लीगल मीटिंग करने की अनुमति नहीं है और हफ्ते में सिर्फ 2 लीगल मीटिंग की अनुमति है. यदि आप भी समय देंगे, तो भी हमारे पास केजरीवाल के जवाब नहीं होंगे, तो हम कोई जवाब कैसे दाखिल कर सकते हैं? हमें अरविंद केजरीवाल से निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं.'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
सृष्टि ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 8:32 PM IST

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में जांच एजेंसी ईडी के समन का अनुपालन न करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायतों पर सुनवाई स्थगित कर दी. केजरीवाल के वकीलों ने पहले कोर्ट के समक्ष दाखिल किए गए ईडी के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा था. हालांकि आज शुक्रवार को केजरीवाल की कानूनी टीम ने केजरीवाल के साथ सीमित लीगल मीटिंग के कारण अपना जवाब दाखिल करने में असमर्थता व्यक्त की.

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सुनवाई के दौरान, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने ईडी के जवाब पर कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया है क्योंकि वे अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में लीगल मीटिंग करने में असमर्थ हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि ईडी ने कोर्ट के समक्ष केजरीवाल के उस आवेदन का विरोध किया है, जिसमें उन्होंने और अधिक लीगल मीटिंग की मांग की है. केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह (केजरीवाल) पूरे भारत में 30 से अधिक मामलों में शामिल हैं. ईडी के पास केजरीवाल द्वारा दायर सभी आवेदनों का विरोध करने के अलावा इस दुनिया में कोई काम नहीं है. हम लीगल मीटिंग करने में असमर्थ हैं.

सीनियर वकील ने आगे कहा कि ईडी के हस्तक्षेप के कारण, केजरीवाल को अपने कानूनी मामलों के लिए लीगल मीटिंग करने की अनुमति नहीं है और हफ्ते में सिर्फ 2 लीगल मीटिंग की अनुमति है. यदि आप भी समय देंगे, तो भी हमारे पास केजरीवाल के जवाब नहीं होंगे, तो हम कोई जवाब कैसे दाखिल कर सकते हैं? हमें अरविंद केजरीवाल से निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं.' 

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केजरीवाल के वकील गुप्ता ने कहा कि उनके (केजरीवाल) सिर पर और भी कई मामले हैं. ईडी इस कदर अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी है कि आप उन्हें खाना भी नहीं खाने देते, शौचालय भी नहीं जाने देते. 

उधर, ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने बयानों पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर केजरीवाल के वकील जवाब दाखिल करना चाहते हैं तो वे इसके लिए समय मांग सकते हैं. इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल की कानूनी टीम को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए मामले को 4 मई तक के लिए स्थगित कर दिया.

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