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इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, नियमित जमानत पर 19 नवंबर को होगी सुनवाई

आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के बारामूला सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने आज तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है. उनके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी.

इंजीनियर राशिद सरेंडर करने तिहाड़ पहुंचे इंजीनियर राशिद सरेंडर करने तिहाड़ पहुंचे
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 28 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 2:58 PM IST

जम्मू कश्मीर में बारामूला से सांसद और टेरर फंडिंग मामले में आरोपी इंजीनियर राशिद की नियमित ज़मानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 19 नवंबर को फैसला सुनाएगी. इंजीनियर राशिदके वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार अंतरिम जमानत खत्म होने पर राशिद ने तिहाड़ जेल में आज 12 बजे से पहले सरेंडर कर दिया है.

इंजीनियर राशिदकी एक और याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 13 नवंबर को फैसला सुनाएगा. इस याचिका में इंजीनियर राशिदने अपने खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में किए जाने की मांग की है.

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चुनाव के लिए मिली थी अंतरिम जमानत

इंजीनियर राशिदकी याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 13 नवंबर को ये तय करेगा कि मामले की सुनवाई मौजूदा कोर्ट मे ही की जाए या विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में.

यह भी पढ़ें: सांसद इंजीनियर राशिद को फिर मिली राहत, कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 सितंबर तक अंतरिम जमानत मिली थी. इसके बाद इसे 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया. हालांकि 9 अक्टूबर को 15 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत बढ़ी थी. उसके बाद उनके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था. अब यह देखना होगा कि जमानत पर 19 नवंबर को कोर्ट क्या फैसला देती है.

NIA की पूरक चार्जशीट में बनाए गए आरोपी
इंजीनियर राशिद को 9 अगस्त, 2019 को आर्टिकस 370 के निरस्त होने और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के चार दिन बाद गिरफ्तार किया गया. उसको तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ हिरासत में रखा गया. 4 अक्टूबर 2019 को दायर एनआईए की दूसरी पूरक चार्जशीट में उसे आरोपी के रूप में नामित किया गया. इसके साथ यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम और आसिया अंद्राबी भी आरोपी बनाए गए हैं.

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