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नोएडा के बाद अब गुरुग्राम में थप्पड़ कांड...जानिए इस गुनाह की कितनी सजा हो सकती है

गुरुग्राम में भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी होने का मामला सामने आया है. आरोपी सोसायटी में ही रहने वाले वरुण नाथ पर लगा है. आरोप है कि वरुण ने अशोक कुमार नाम के सिक्योरिटी गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की और गंदी-गंदी गालियां दीं. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

गुरुग्राम की सोसायटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी होने का मामला सामने आया है. (फाइल फोटो) गुरुग्राम की सोसायटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी होने का मामला सामने आया है. (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 30 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 11:35 AM IST

नोएडा के बाद अब गुरुग्राम में भी थप्पड़ कांड सामने आया है. गुरुग्राम की एक सोसायटी में 39 साल के शख्स पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. इस मामले में गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. आरोपी को फिलहाल जमानत मिल गई है.

ये मामला गुरुग्राम के सेक्टर 50 में स्थित द क्लाउज नॉर्थ सोसायटी का है. गार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप वरुण नाथ पर लगा है. वरुण नाथ बिजनेसमैन हैं. 

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जानकारी के मुताबिक, वरुण लिफ्ट से 14वें फ्लोर से नीचे आ रहे थे. इस दौरान लिफ्ट बंद हो गई और वो फंस गए. वरुण ने लिफ्ट में लगे इंटरकॉम के जरिए सिक्योरिटी गार्ड अशोक कुमार को सूचना दी. अशोक लिफ्टमैन को लेकर पहुंचे. लिफ्ट से वरुण को निकालने में 5 मिनट का समय लग गया, जिससे वो गुस्सा हो गए. लिफ्ट से बाहर आते ही वरुण ने अशोक को पीटना शुरू कर दिया.

अशोक कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ओरैया जिले के रहने वाले हैं. वो अभी गुरुग्राम में सेक्टर 57 में रहते हैं. अशोक ने अपनी शिकायत में बताया है कि लिफ्ट से बाहर आने के बाद वरुण ने उन्हें गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी. इस पूरे मामले में पुलिस ने इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 323 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

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ऐसा करने पर कितनी सजा हो सकती है?

- धारा 323: अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल तक की कैद या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

- धारा 506: अगर कोई व्यक्ति किसी को आपराधिक धमकी देता है, तो ऐसा करने पर उसे 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

थप्पड़ मारने, गाली देने पर कितनी सजा?

गुरुग्राम का मामला सामने आने से कुछ दिन पहले ही नोएडा की एक सोसायटी में भी ऐसा ही मामला सामने आया था. नोएडा के सेक्टर 126 स्थित जेपी विशटाउन सोसायटी में भव्या रॉय नाम की महिला ने सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी की थी. 

भव्या ने गार्ड के साथ न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि उसकी वर्दी भी फाड़ी थी और भद्दी-भद्दी गालियां भी दी थीं. इस मामले में पुलिस ने भव्या के खिलाफ 5 धाराओं में केस दर्ज किया है. इनमें धारा 323 और 506 के अलावा धारा 153-A, 504 और 505 (2) शामिल हैं.

क्या कहतीं हैं ये धाराएं?

- धारा 153-A: अगर कोई बोलकर, लिखकर, इशारे से या किसी भी तरह से धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर दो समूहों या जातियों के बीच असौहार्द्र या शत्रुता या घृणा बढ़ाता है या बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसे 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

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- धारा 504: अगर कोई जानकर किसी व्यक्ति को अपमानित करता है या सार्वजनिक शांति को भंग करता है, तो ऐसा अपराध करने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. 

- धारा 505 (2): अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी रिपोर्ट या बात छापता है या कहता है, जिससे दो अलग-अलग धर्म, जाति या समुदाय के बीच असौहार्द्र या शत्रुता बढ़ती हो, तो ऐसा करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

नोएडा-गुरुग्राम के आरोपी कौन?

- गुरुग्रामः आरोपी की पहचान वरुण नाथ के तौर पर हुई है. वो 39 साल के हैं. वरुण द क्लाउज नॉर्थ सोसायटी में ही रहते हैं. वो यहां टॉवर 12 में 14वें फ्लोर पर बने फ्लैट में रहते हैं. वरुण कारोबारी हैं. 

- नोएडाः आरोपी महिला भव्या रॉय पेशे से वकील है और दिल्ली की साकेत कोर्ट में वकालती करती हैं. भव्या उसी सोसायटी में किराये से रहती थीं.

 

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