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हरियाणा में राशन घोटाला, हाईकोर्ट की सरकार को नोटिस- दर्ज करें केस

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर ये भी पूछा है कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस क्यों नहीं दर्ज किया जाए.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटो) पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
मनजीत सहगल
  • चंडीगढ़,
  • 11 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 4:28 PM IST
  • दो गांव के नौ लोगों की याचिका पर हुई सुनवाई
  • हाईकोर्ट ने सरकार से 30 अक्टूबर तक मांगा जवाब

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बड़ा राशन घोटाला सामने आया है. हरियाणा में मृतकों के नाम पर राशन लेकर अधिकारी डकार गए. मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस मामले में मुकदमा दर्ज करने को कहा है.

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गरीबों और मृत व्यक्तियों के नाम पर भी राशन उठाकर डकार जाने वाले डिपो होल्डर्स और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के लिए कहा है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को ये नोटिस कुरुक्षेत्र के दो गांव के नौ नागरिकों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दी.

जानकारी के मुताबिक कुरुक्षेत्र जिले के दो गांवों भगवानपुर और रामनगर के नौ याचिकाकर्ता संदीप सिंह, कर्मो देवी, सतपाल आदि ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके गांव का डिपो होल्डर कई साल से उनको राशन कम दे रहा है. आरोप ये भी था कि जिन लोगों की काफी समय पहले मौत हो चुकी है, उनके नाम पर भी राशन उठाकर डकार लिया जा रहा.

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गांव के लोगों ने इसे लेकर सीएम विंडो पर भी शिकायत की थी लेकिन वहां राशन की रिकवरी कर चेतावनी देकर डिपो होल्डर को छोड़ दिया गया. याचिकाकर्ता का कहना है कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज होने पर कई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हो सकती है और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता था लेकिन बड़े अधिकारियों की मदद से मामले को दबा दिया गया.

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार और डिपो होल्डर को नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक जवाब देने के लिए भी कहा है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर ये भी पूछा है कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस क्यों नहीं दर्ज किया जाए.

 

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