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हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सिब्बल बोले- लड़कियों पर पत्थर फेंके जा रहे, कॉलेज बंद करने पड़े, तुरंत हो सुनवाई

Karnataka Hijab row: कर्नाटक का हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इसपर सुनवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लड़कियों पर पत्थर फेंके गए, स्कूल-कॉलेज तक बंद करने पड़े.

हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा (फोटो - पीटीआई) हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा (फोटो - पीटीआई)
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 10 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 12:47 PM IST
  • हिजाब पर कर्नाटक में संग्राम तेज
  • कर्नाटक हाईकोर्ट में आज तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई

Karnataka Hijab row: कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इसे चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मेंशन किया गया है. एडवोकेट और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से केस को अपने पास ट्रांसफर करके सुनवाई की गुजारिश की है. कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि मामला अब पूरे देश में फैलता जा रहा है.

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हालांकि, कोर्ट ने इसपर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अभी कर्नाटक हाईकोर्ट से इससे जुड़ी याचिकाओं को ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जब मामला हाईकोर्ट में है तो इस स्टेज पर दखल देने का क्या मतलब है? कोर्ट ने इसपर सुनवाई के लिए कोई एक तारीख तय करने से भी इनकार किया.

इससे पहले हिजाब विवाद पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दो महीनों बाद परीक्षाएं हैं लेकिन स्कूलों-कॉलेजों को बंद करना पड़ा है, लड़कियों पर पत्थरबाजी भी हुई है. उन्होंने कहा कि यह उस धार्मिक मामले की तरह से जिसपर 9 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी. बता दें कि सबरीमाला मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - पहले हाईकोर्ट की सुनवाई होने दें

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सिब्बल की गुजारिश पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले इसपर कर्नाटक हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने दें. HC ने इसे बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया है. इसपर आज तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी. इसपर सिब्बल ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट से मामले को लिस्ट करने की बात कर रहे हैं. अगर हाईकोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट को इसे खुद के पास ट्रांसफर करना चाहिए. सिब्बल ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट मामले को ट्रांसफर करके आर्टिकल 25 के तहत सुनवाई करे और राज्य का इसमें रोल देखे. कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस मामले को अभी लिस्ट कर देंगे तो हाईकोर्ट इसपर सुनवाई नहीं करेगा. कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि वह इस मामले को आगे देखेगा.

कर्नाटक की मुस्लिम छात्राएं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं

हिजाब विवाद पर कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम छात्रा हिजाब पहनकर पढ़ने जाती है तो इससे किसी शख्स के अधिकारों का हनन नहीं होता है और यह राज्य के हितों के खिलाफ नहीं है.

कर्नाटक में हिजाब पर संग्राम जारी

कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद जारी है. विवाद तब शुरू हुआ जब उडुपी के सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने से रोक दिया गया. छात्राओं का कहना है कि हिजाब पहनना उनका मौलिक अधिकार है. विवाद हिंसक मोड़ पर भी आ गया है. मंगलवार को कर्नाटक के कई हिस्सों में पथराव और झड़पें हुईं. शिमोगा का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कुछ छात्र कॉलेज में तिरंगे के पोल पर भगवा झंडा लहराते देखे गए. वहीं, मांड्या में बुर्का पहनकर आ रही एक छात्रा को कुछ छात्रों ने घेर लिया और 'जय श्री राम' के नारे लगाए.

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