Advertisement

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की मुख्तार के साले शरजील रजा की जमानत अर्जी, लगा है गैंगस्टर एक्ट

गैंगस्टर मामले में शरजील रजा की जमानत को मंजूरी मिली है. जस्टिस सैयद वैज मिंया की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. मुख्तार अंसारी के साले अनवर, शरजील और पत्नी आफसा पर गैंगस्टर एक्ट लगा है. सभी पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण करने का आरोप है. उत्तर प्रदेश सरकार इनकी संपत्ति भी कुर्क कर चुकी है.

शरजील रजा (फाइल फोटो) शरजील रजा (फाइल फोटो)
पंकज श्रीवास्तव
  • इलाहाबाद ,
  • 18 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 4:59 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के साले शरजील रजा (sharjil Raja) की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जस्टिस सैयद वैज मियां की सिंगल बेंच में हुई गैंगस्टर मामले की सुनवाई में यह फैसला सुनाया गया. इस केस में मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी भी आरोपी हैं.

मुख्तार के साले और पत्नी पर मऊ के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. गौरतलब है कि मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा, दोनों साले अनवर और शरजील के नाम एफसीआई गोदाम था. 

Advertisement

इसमें विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म बनाकर यह तीनों हिस्सेदार थे. जिला प्रशासन ने बताया था कि गोदाम को अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाया गया था. साथ ही गलत तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में 2020 में मुकदमा दर्ज किया था.

जमानत नहीं कराने पर तीनों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. दोनों सालों ने सितंबर 2022 में गाजीपुर न्यायाल सरेंडर कर दिया था. इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था. 

शरजील को है कैंसर

शरजील रजा को मुंह का कैंसर है. उसका ऑपरेशन भी हो चुका है. कोलकाता और मुंबई से इलाज चल रहा है.

पत्नी और साले की संपत्ति की गई थी कुर्क

बीते साल अगस्त में शासन ने मुख्तार की पत्नी और साले शरजील की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी. गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत 2 करोड़ 18 लाख रुपए कीमत दो भवनों को कुर्क किया गया था. 

Advertisement

सैय्यदबाड़ा स्थित आवासीय भवन (अनुमानित लागत एक करोड़ 18 लाख) और गोमती नगर लखनऊ स्थित आवासीय फ्लैट (अनुमानित लागत एक करोड़ ) की कुर्की हुई थी. बीते साल की पत्नी के नाम खरीदी गई 31 लाख रुपए की ऑडी कार को भी जब्त किया गया था.

मुख्तार के बेटे की संपत्ति कुर्की के आदेश जारी

कई मामलों में आरोपी मुख्तार का बेटा अब्बास फरार चल रहा है. शस्त्र लाइसेंस के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास की प्रॉपर्टी सीज करके के आदेश जारी किए हैं. उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है. अब्बास इस समय मऊ विधासभा सीट से विधायक है.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement