
दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने दिवंगत सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और परिवार के आय से अधिक संपत्ति के मामले पर CBI के द्वारा दाखिल क्लोज़र रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. कोर्ट की तरफ से मामले में आगे की जांच के आदेश दिए गए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में CBI की क्लोजर रिपोर्ट के उस अंश पर सवाल उठाया जिसमे कहा गया था कि मीडियाकर्मियों ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के स्रोत का खुलासा करने से इनकार कर दिया.
कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया जांच एजेंसियों को अपने स्रोतों का खुलासा नहीं करेगा. इसकी कोई वैधानिक छूट नहीं है. साथ हीं कोर्ट ने CBI को यह भी निर्देश दिया है कि वह गवाह से दोबारा पूछताछ कर यह पता लगाए कि जाली दस्तावेजों को बनाने और इसे मीडिया में प्रसारित करने की साजिश में कौन-कौन शामिल है?
इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में अंतिम फैसले से दो दिन पहले CBI कार्यालय से पेपर लीक कैसे हो गया, इसकी जांच करने की बात भी कही गई है. अभी के लिए कोर्ट ने IO और HIO को 24 मार्च तक मामले पर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. वैसे इस मामले में ही अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका.