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मुंबई: ससुर ने बहू के साथ की 'अश्लील हरकत' , कोर्ट बोला- नरमी दिखाई तो समाज पर बुरा असर पड़ेगा

मुंबई की एक अदालत ने बहू से छेड़छाड़ करने वाले ससुर को तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई लचीलापन नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि ऐसा किया गया तो इससे समाज पर बुरा असर पड़ेगा. बता दें कि आरोप लगाने वाली महिला की दो साल पहले ही शादी हुई थी.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
विद्या
  • मुंबई,
  • 06 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 2:25 PM IST

मुंबई की एक अदालत ने बहू के साथ अश्लील हरकत करने वाले ससुर को तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त यह भी कहा कि अगर इस घटना को लेकर आरोपी के प्रति कोई ढिलाई बरती गई तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा. फैसला मुंबई के मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाया है.

बहू के मुताबिक उसकी शादी 8 नवंबर 2020 को हुई थी. उसे एनीमिया की बीमारी थी. शादी के बाद ससुराल पक्ष ने बहू से कहा कि वे उसका इलाज करा पाने में असमर्थ हैं. इसलिए वह अपने माता-पिता के घर पर रहने चली गई.

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15 मई 2021 को महिला का पति उसे मायके से वापस ससुराल ले आया. महिला ने बताया कि मायके लौटने के अगले दिव वह किचन में काम कर रही थी. उसका पति हॉल में था. महिला की सास और ननद नमाज पढ़ रही थीं. इस दौरान ही ससुर उसके पास आया.

ससुर ने बहू को घर में होने वाले झगड़े के लिए जिम्मेदार ठहराया. उसने बताया कि वह एक तांत्रिक के पास गया था और तांत्रिक ने उसे ऐसी चीज दी है, जिसे खाने से सब ठीक हो जाएगा. ससुर ने कहा कि तांत्रिक ने एक विद्या बताई है, जिसके मुताबिक बहू को 5 दिनों तक ससुर का जूठा (आधा खाया हुआ) भोजन खाना होगा. इसके साथ ही ससुर ने कहा कि बहू को उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें भी करनी होंगी. ससुर इस दौरान बहू के साथ अश्ली हरकतें भी करने लगा. बहू डांटने पर वह किचन से चला गया. 

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ये बात महिला ने अपने पति को बताई, लेकिन पति ने कहा कि वह इस पर बाद में बात करेगा. सास और ननद ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद बहू ने कोर्ट की शरण में जाने का फैसला किया.

कोर्ट में सुनवाई को दौरान ससुर ने बहू के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप से इनकार कर दिया. ससुर ने बहू पर उलटा आरोप लगा दिया कि वह उसके बेटे को परिवार से अलग रहने के लिए दबाव बना रही है. अदालत ने एक गवाह से भी पूछताछ की. गवाह ने बताया कि उसने महिला के ससुर से इस बारे में बात की थी. तब ससुर ने कहा था कि उसने बहू से अपने बेटे के साथ यौन संबंधों को लेकर बात की थी.

अदालत ने देखा कि महिला को शादी से पहले ही पता था कि वह संयुक्त परिवार में जा रही है. फिर सवाल उठता है कि वह वह ससुर के खिलाफ इस तरह का आरोप क्यों लगाएगी, जिससे उसके चरित्र को भी नुकसान पहुंचे. कोर्ट ने आरोपी के तर्क मानने से इनकार कर दिया. अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी ससुर ने पीड़िता पर आपराधिक बल का इस्तेमाल किया. इसलिए उसे 3 साल की सजा सुना दी गई.

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