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मुंबईः चलती बस में महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ के आरोपी को एक साल की जेल

मुंबई की एक अदालत ने महिला से छेड़छाड़ करने के आरोपी को एक साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
विद्या
  • मुंबई,
  • 04 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:47 PM IST

मुंबई की एक अदालत ने छेड़छाड़ के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आजकल महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं. इतना ही नहीं कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

कोर्ट ने महिला कांस्टेबल को गलत तरीके से छूने के मामले में आरोपी को एक साल की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने चलती बस में पीड़िता को गलत तरीके से छुआ था. 

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मजिस्ट्रेट बीवी बारावकर ने कहा कि मुकदमे के दौरान 50 साल के आरोपी भीमराव गायकवाड़ ने पहले ये नहीं कहा कि उसने नशा किया था, लेकिन जैसे ही आरोपी को सजा सुनाई गई, वैसे ही आरोपी कहने लगा कि उसने शराब पी रखी थी. इसलिए, अदालत आरोपी के तर्क को खारिज करती है.

9 दिसंबर 2015 को शाम करीब 5.30 बजे आरोपी और पीड़िता बेस्ट बस में सफर कर रहे थे और आरोपी पीड़िता के पीछे बैठा था. इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को पीछे से कमर के नीचे छुआ था. इससे महिला कांस्टेबल असहज महसूस करने लगी. इतना ही नहीं, दूसरी बार ऐसी हरकत करने पर पीड़िता ने आरोपी का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया।

पीड़िता के चिल्लाने पर बस चालक ने बस रोक दी. जहां कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे और पीड़िता ने आजाद मैदान पुलिस थाने में घटना की जानकारी दी. जांच के लिए एमआरए मार्ग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई. पीड़िता और पुलिसकर्मियों के अलावा बस के कंडक्टर ने कोर्ट में गवाही दी.

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मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि घटना चलती बस में हुई थी. आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. लिहाजा कोर्ट ने आरोपी को एक साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

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