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अब मराठी में भी पढ़ सकेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर, महाराष्ट्र के लोगों को मिली बड़ी राहत

भारत के मुख्य न्यायाधीश डाई चंद्रचुद ने इसी साल 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक नई सेवा शुरू की थी. इसके तहत मराठी सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अब तक 2,900 से अधिक जजमेंट्स का अनुवाद किया गया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अलग से सेक्शन बनाया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अलग से सेक्शन बनाया गया है
विद्या
  • मुंबई,
  • 02 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 5:08 PM IST

महाराष्ट्र के लाखों लोगों के लिए राहतभरी खबर है. बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट अब मराठी भाषा में भी उपलब्ध हो सकेंगे. बुधवार को कई फैसलों को हिंदी से मराठी में अनुवाद कर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. जिससे अब स्थानीय लोगों को अपनी भाषा में हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ने को मिल सकेगा. दरअसल, ये कदम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की टिप्पणी के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने देशभऱ की कोर्ट से लोगों के लिए स्थानीय भाषा में फैसलों को जारी करने की बात कही गई थी.

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इसके लिए कोर्ट की वेबसाइट के होमपेज पर अलग से एक सेक्शन (Nivadak Nirnay) बनाया गया है, जिसमें अनुवाद किए गए कोर्ट के जजमेंट पढ़े जा सकते हैं. बुधवार तक इसमें 20 फरवरी को सुनाए गए तीन फैसलों का अनुवाद कर उसकी कॉपी अपलोड की गई है. इनमें एक को जस्टिस डीएस ठाकुर और कमल खता की बेंच ने सुनाया है, दूसरा जस्टिस डीएस ठाकुर और अभय आहूजा की बेंच ने और तीसरा जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की बेंच ने सुनाया है.

हालांकि ये भी कहा गया है कि अनुवादित जजमेंट सिर्फ स्थानीय लोगों के समझने के लिए स्थानीय भाषा में रहेगा. उसका इस्तेमाल किसी भी तरह के अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता. जजमेंट की अंग्रेजी कॉपी ही किसी भी ऑफिशियल कार्य के लिए जरूरी होगी.

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बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डाई चंद्रचुद ने इसी साल 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक नई सेवा शुरू की थी. इसके तहत मराठी सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अब तक 2,900 से अधिक जजमेंट्स का अनुवाद किया गया है. इसके बाद केरल हाईकोर्ट ने भी हाल ही में स्थानीय भाषा में ऑर्डर के अनुवाद के आदेश दिए थे. वहीं बुधवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट भी हिंदी में ऑर्डर अपलोड किया था.

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