
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में दाखिल मामले की जांच दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. नोटिस में कोर्ट ने सीबीआई और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से जवाब मांगा है.
दरअसल, याचिका में गुहार लगाई गई है कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाहर ट्रांसफर कर दी जाए. नोटिस में कोर्ट ने यह बताने को भी कहा है की ट्रायल में देरी क्यों हो रही है. सुनवाई में देरी का क्या कारण है. रेड्डी की अगुआई वाली वाईएसआर कांग्रेस के सांसद रघु रामकृष्ण राजू ने यह दायर याचिका की है.
'CM के पक्ष में काम कर रही मशीनरी'
याचिका के जरिए राजू ने मुकदमे को इस आधार पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाहर की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की हैं. उनका कहना है कि मौजूदा राज्य मशीनरी मुकदमे की कार्यवाही में देरी करके मुख्यमंत्री के पक्ष में काम कर रही है. बता दें कि राजू पहले भी सीएम रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं.
मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 को
सांसद राजू ने रेखांकित किया कि सीबीआई ने भी उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती नहीं दी है. उस फैसले में मुख्यमंत्री रेड्डी को अदालत के समक्ष निजी तौर रूप से पेश होने से छूट दे दी गई थी. मुकदमा चलते 10 साल से अधिक हो गया है, लेकिन अब तक आरोप भी तय नहीं हो पाए हैं. अब इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2024 को होगी.