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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार सदस्य पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, मांगी FIR की कॉपी

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बैंच इस याचिका की सुनवाई करेंगे. कोर्ट से इस केस की सुनवाई तत्काल करने की गुजारिश की गई थी. वकील ने जजों की पीठ से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरोपियों को एफआईआर की कॉपी दी जानी जरूरी है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
कनु सारदा
  • नई दिल्ली,
  • 06 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 3:14 PM IST

ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद देशभर से गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्यों ने उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR की कॉपी मांगी है. अपनी इस मांग को लेकर PFI से जुड़े लोग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं. PFI के सदस्यों ने मांग की है कि कोर्ट NIA को उन्हें एफआईआर की कॉपी देने का आदेश दे. याचिका पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है.

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दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बैंच इस याचिका की सुनवाई करेंगे. कोर्ट से इस केस की सुनवाई तत्काल करने की गुजारिश की गई थी. वकील ने जजों की पीठ से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरोपियों को एफआईआर की कॉपी दी जानी जरूरी है. हालांकि, अधिकारियों ने इस मामले को संवेदनशील बताते हुए अब तक कॉपी उपलब्ध नहीं कराई है.

आरोपियों के वकील का कहना है कि बार-बार रिमांड बढ़ाई जा रही है, लेकिन एफआईआर की कॉपी प्रदान नहीं की जा रही. गिरफ्तार किए गए लोगों को बचाव करने का मौका नहीं दिया जा रहा है. 

बता दें कि सरकार ने 28 सितंबर को पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को गैरकानूनी घोषित करते हुए 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. यह फैसला एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और कई राज्यों की पुलिस की अनुशंसा के बाद लिया गया है.

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29 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक पीएफआई के सदस्य दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामियानगर और शाहीन बाग में 3 इलाकों का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे थे. 

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