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अलवर: दुष्कर्म के आरोपी चाचा को मरते दम तक रहना होगा जेल में, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी चाचा को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने पीड़िता को 5 लाख रुपये की सहायता देने के भी आदेश दिए हैं. यह फैसला 9 महीने के भीतर सुनाया गया.

(प्रतीकात्मक तस्वीर) (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हिमांशु शर्मा
  • अलवर ,
  • 23 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 9:50 PM IST

राजस्थान के अलवर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी चाचा को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 5 लाख रुपये की सहायता देने के भी आदेश दिया. यह फैसला महज 9 महीने के भीतर सुनाया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया की गति को दर्शाता है.

सरकारी अधिवक्ता रोशन दीन खान ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को अलवर शहर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें 6 साल की बच्ची से उसके रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक ने दुष्कर्म किया था. घटना तब घटी जब बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी. आरोपी ने बच्ची को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची, तो आरोपी वहां से भाग गया.

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6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को उम्रकैद

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान, प्रॉसीक्यूशन द्वारा गवाह और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. एफएसएल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिससे मामले की पुष्टि हुई.

मरते दम तक जेल में रहेगा आरोपी

इसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए आरोपी को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सरकारी अधिवक्ता ने कहा, इस फैसले से समाज में एक सख्त संदेश जाएगा और अपराधियों में कानून का भय बना रहेगा. इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली.

 

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