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UP: 24 घंटे तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा बाहुबली अतीक अहमद का बेटा अली अहमद, कोर्ट ने दी मंजूरी

UP News: बाहुबली अतीक अहमद का बेटा अली अहमद 24 घंटे तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा. कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. अली अहमद पर रंगदारी मांगने और जमीन पर कब्जा करने का आरोप है.

बाहुबली अतीक अहमद का बेटा अली अहमद. (File Photo) बाहुबली अतीक अहमद का बेटा अली अहमद. (File Photo)
अभिषेक मिश्रा
  • प्रयागराज,
  • 06 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 11:23 PM IST

बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 24 घंटे के लिए रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है. अली अहमद की पुलिस कस्टडी रिमांड रविवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी. अली अहमद 24 घंटे तक प्रयागराज के करैली थाने की पुलिस की कस्टडी में रहेगा.

बता दें कि अली अहमद ने पिछले हफ्ते ही कोर्ट में सरेंडर किया था. अली पर पचास हजार रुपए का इनाम घोषित था. अली अहमद के खिलाफ करेली थाने में 31 दिसंबर को प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट करने व रंगदारी मांगने का केस दर्ज हुआ था. जिस असलहे से हवाई फायरिंग की गई थी, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस ने अली अहमद की कस्टडी रिमांड मांगी थी.

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पहले पुलिस ने अली पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसे बढ़ाकर बाद में 50 हजार कर दिया गया था. दरअसल, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली पर प्रॉपर्टी डीलर जीशान से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जमीन कब्जा करने का आरोप था. 21 दिसंबर 2021 को करेली थाने में अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

यह है अली पर आरोप

आरोप के मुताबिक, अली 31 दिसंबर 2021 को अपने साथियों के साथ जीशान के पास आया और उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाकर अतीक अहमद से मोबाइल पर बात करने को कहा. जीशान के मना करने पर अतीक ने फोन पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी. अतीक अहमद ने जीशान को धमकाया कि ऐनुद्दीनपुर स्थित अपनी प्रॉपर्टी उसकी बीवी के नाम कर दे, वर्ना नतीजा बहुत बुरा होगा. बात न मानने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी.

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