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सिप्पी सिद्धू मर्डर केसः कल्याणी को मिलेगी जमानत? पंजाब और हरियाणा HC ने सुरक्षित रखा फैसला

सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में गिरफ्तार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस की बेटी कल्याणी की जमानत याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कल्याणी की ओर से दाखिल जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कल्याणी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटो) पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
ललित शर्मा
  • चंडीगढ़,
  • 02 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 4:58 PM IST

सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में जेल में बंद कल्याणी की जमानत याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कल्याणी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कल्याणी की ओर से दाखिल जमानत याचिका का केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विरोध किया.

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कल्याणी के वकील ने कहा कि सीबीआई ने कैसे कल्याणी को सिप्पी सिद्धू का मर्डरर बता दिया? सीबीआई ये कोर्ट को बताए. सीबीआई ने कल्याणी के वकील की इस दलील पर जवाब दिया. सीबीआई के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि हमारे पास गवाह है लेकिन उस गवाह की पहचान को खुली कोर्ट में नहीं बताया जा सकता.

सीबीआई के वकील ने कहा कि यदि कोर्ट चाहे तो हम सील कवर या चैंबर में जज को बता सकते हैं. सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि खुलेआम गवाह का नाम लेने से गवाह की जिंदगी खतरे में आ सकती है. सीबीआई के मुताबिक गवाह ने कल्याणी को उस पार्क में देखा जहां सिप्पी की हत्या हुई थी और उसने कल्याणी को वहां से भागते भी देखा.

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कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीआई के जांच अधिकारी सब रिकॉर्ड लेकर कोर्ट पहुंचे. सीबीआई ने कहा कि कल्याणी ने नार्को टेस्ट कराने से मना कर दिया है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सिप्पी सिद्धू के परिवार के वकील ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने पहले मिनट से ही कल्याणी को बचाने का काम किया है. चंडीगढ़ पुलिस ने कोई सबूत एकत्रित नहीं किया और केस को खराब किया.

कल्याणी के वकील ने हाईकोर्ट में ये भी कहा कि सिप्पी सिद्धू की जान को पहले से ही खतरा था. वकील के मुताबिक सिप्पी सिद्धू ने ये बात कल्याणी को भी बताई थी. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में आरोपी कल्याणी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.

गौरतलब है कि सिप्पी सिद्धू का शव एक पार्क में पाया गया था. सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई ने सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में कल्याणी को गिरफ्तार किया था. कल्याणी की मां हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं. कल्याणी की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी.

 

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