Advertisement

Hate Speech case: सुप्रीम कोर्ट ने चार कैटेगरी में बांटे हेट स्पीच-फेक न्यूज से जुड़े केस, अब 19 मई को सुनवाई

हेट स्पीच और फेक न्यूज समेत अन्य कई मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं. सोमवार को जब इनसे जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सभी केसों को चार कैटेगरी में बांटने का आदेश दिया. अब इन मामलों पर 19 मई को सुनवाई होगी.

SC में हेट स्पीच केस SC में हेट स्पीच केस
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 09 मई 2022,
  • अपडेटेड 1:28 PM IST

हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) और फेक न्यूज से जुड़े मामलों पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने हेट स्पीच और फेक न्यूज से जुड़े इस तरह के सभी केसों को चार कैटेगरी में बांटने का आदेश दिया है. इसके साथ ही धर्म संसद हेट स्पीट केस की सुनवाई भी टाल दी गई है. अब इन सभी मामलों की सुनवाई 19 मई को होगी. 

Advertisement

हेट स्पीच से जुड़े 100 से ज्यादा अलग-अलग मामले थे. जिनमें IT एक्ट, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हेट स्पीच, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और मीडिया में पक्षपाती रिपोर्टिंग से मामले जुड़े थे. सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मुद्दों को अलग-अलग करना पड़ेगा. इसी के लिए केसों की चार कैटेगरी बनाई गईं.

ये हैं केसों की चार कैटेगरी

-IT नियमों को चुनौती देनी वाले केस.
-केबल टीवी रेगुलेशन से जुड़े मामले.
-हेट स्पीच और हेट क्राइम
-HC से सुप्रीम कोर्ट में याचिका ट्रांसफर कराने वाली केंद्र की याचिका

कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को आदेश दिया है कि वो अलग-अलग कैटेगरी के केस का चार्ट सब्मिट कराएं. अब इस पूरे मुद्दे पर 19 मई को सुनवाई होगी. धर्म संसद हेट स्पीच मामले की सुनवाई भी अब इसी दिन होगी.

Hate Speech पर बवाल ज्यादा-एक्शन कम, 7 साल में 7 गुना बढ़े मामले, लेकिन सजा सिर्फ 20% को

Advertisement

दिल्ली धर्म संसद केस

दिल्ली धर्म संसद केस में  पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में दिखी है. पुलिस ने हेट स्पीच पर FIR दर्ज करने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी. दिल्ली पुलिस ने अपने पुराने रुख से पलटते हुए नया हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद FIR दर्ज कर ली है और इस प्रकरण में कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक जांच की जा रही है. 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement