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पैनकार्ड गड़बड़ी से जुड़े मामले में आजम खान और उनके बेटे को SC से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को पासपोर्ट, पैन कार्ड में गड़बड़ी से जुड़े मामले में ज़मानत देने का आदेश दिया है.

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (फाइल फोटो) समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 10 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 1:54 PM IST
  • आजम खान, अब्दुल्ला खान को SC से राहत
  • पैनकार्ड गड़बड़ी से जुड़े मामले में जमानत

समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आज़म खान (Azam Khan) को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को पासपोर्ट, पैनकार्ड में गड़बड़ी से जुड़े मामले मंम ज़मानत देने का आदेश दिया है. 

पासपोर्ट, पैनकार्ड बनाने में गड़बड़ी से जुड़े मामले में पिता-पुत्र पर आपराधिक मामला दर्ज था और दोनों को गिरफ्तार किया गया था. अब सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दोनों को राहत दी है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा चार सप्ताह के भीतर मामले में बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान पर कई मामलों में केस दर्ज है. लंबे वक्त से दोनों उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे. हाल ही में जब आजम खान की तबीयत बिगड़ी तब उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. 

आजम खान और उनके बेटे पर ज़मीन हड़पने, फर्जी कागज़ात समेत अन्य कुछ मामलों में उत्तर प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में केस चल रहा है. कुछ वक्त पहले ही आजम खान की पत्नी को ज़मानत मिली थी और वो बाहर आई थीं.  


 

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