Advertisement

गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है. मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी. मामले को नियमित मामले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

Arvind kejriwal (File Photo) Arvind kejriwal (File Photo)
कनु सारदा
  • नई दिल्ली,
  • 16 मई 2024,
  • अपडेटेड 7:35 AM IST

गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है. अनुमान है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला भी सुना सकता है. मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी. मामले को नियमित मामले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं. 

Advertisement

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है. अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से कहा था, 'अगर आप बहस में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मैंने एफिडेविट दायर कर दिया है. बेंच ने कहा था कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे रहे हैं.'

जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा था?

दरअसल, केजरीवाल की जमानत का आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिया था. अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए बेंच ने कहा था, 'लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपर्ण घटना है. करोड़ों मतदाता अगले पांच साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे. आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं.'

Advertisement

बेंच ने कहा था- खारिज करते हैं तर्क

बेंच ने यह भी कहा था, 'इसके महत्व को देखते हुए हम अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए उस तर्क को खारिज करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा.'

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement