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शुभेंदु अधिकारी की ये मांग मानने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जहां पर उन्होंने मांग की थी कि निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया जाए. अधिकारी चाहते थे कि चुनाव के दौरान एससी, एसटी सीटों पर भी आरक्षण दिया जाए.

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 4:01 PM IST

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका है. अधिकारी ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि निकाय चुनाव पर रोक लगा दी जाए. वे चाहते थे कि जब तक ओबीसी की तरह एससी और एसटी सीटों पर भी आरक्षण ना दिया जाए, तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया है. 

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क्या है ये पूरा मामला?

असल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में शुभेंदु अधिकारी को कहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू कर चुका है और इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते. अब उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जवाब दिया है. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम कैसे चुनाव में हस्तक्षेप कर सकते हैं? इसलिए हम याचिका खारिज कर रहे है.

अधिकारी की क्या मांग थी?

दरअसल पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने अपनी याचिका में निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि जिस आधार पर OBC को सीटों में आरक्षण दिया गया, उसी मानदंड पर SC और ST की सीटों में आरक्षण दिया जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका के साथ एक हलफनामा दाखिल कर चुनाव को केन्द्रीय सुरक्षा बलो की देखरेख में कराए जाने की मांग भी की थी. लेकिन अभी के लिए बीजेपी नेता की किसी भी मांग को नहीं माना गया है और निकाय चुनाव अपने तय समय में ही होंगे.
 

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