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ताजमहल के पास बनीं दुकानें नहीं हटेंगी, सुप्रीम कोर्ट से व्यापारियों को बड़ी राहत

ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से व्यापारियों को बड़ी राहत मिल गई है. पहले जिन दुकानों को हटाने का आदेश दिया गया था, अब उस फैसले पर रोक लगा दी गई है. व्यापारी इसे आगरा की संस्कृति की जीत बता रहे हैं.

ताजमहल के पास की दुकानें नहीं हटेंगी ताजमहल के पास की दुकानें नहीं हटेंगी
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 09 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 4:02 PM IST

ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से व्यापारियों को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने अभी के लिए उन दुकानों के वहां से हटने पर रोक लगा दी है. इस एक फैसले से सैकड़ों निवासियों और कारोबारियों को अंतरिम राहत मिली है.

क्या है ये पूरा मामला?

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जानकारी के लिए बता दें कि ताजमहल के पश्चिमी दरवाजे के पास बने ताजगंज बाजार में 500 मीटर दायरे में मौजूद हरेक निर्माण को हटाने के आदेश दिए गए थे. ये आदेश आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया था. उनकी तरफ से सभी व्यापारियों को नोटिस भी थमा दिया गया था. जल्द से जल्द दुकानें हटाने का फरमान था. लेकिन इसके बाद से ही व्यापारियों का भारी विरोध शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों ने तर्क दिया था कि शाहजहां के फरमान और इच्छा पर बसाए गए ताजगंज बाजार की अपनी एक अहमियत है. ऐसे में इसे हटाना गलत होगा. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील को स्वीकार कर लिया है. ताजमहल के पास बनीं दुकानें नहीं हटने वाली हैं. कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को भी आदेश दिया है कि वो अपने सभी नोटिसों को वापस ले.

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व्यापारियों में खुशी की लहर

याचिकाकर्ता संदीप अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर खुशी जाहिर की है. उनकी तरफ से कहा गया है कि ये इतिहास और आगरा की संस्कृति की जीत है. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आगरा विकास प्राधिकरण का क्या रुख रहने वाला है, इस पर सभी की नजर रहेगी. अभी के लिए तो प्राधिकरण को कोर्ट से झटका लगा है, वहीं व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है.

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