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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को SC से झटका, शिक्षक भर्ती घोटाले में याचिका खारिज

सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के संबंध में ईडी के समन को चुनौती देने वाली सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की याचिका खारिज कर दी है. ये याचिका कथित भर्ती अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई थी.

Abhishek Banerjee and Rujira Banerjee (File Photo) Abhishek Banerjee and Rujira Banerjee (File Photo)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 09 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 3:06 PM IST

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के संबंध में ईडी के समन को चुनौती देने वाली सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की याचिका खारिज कर दी.

ये याचिका कथित भर्ती अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई थी. बता दें कि पश्चिम बंगाल के स्कूलों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले में पैसे के लेन-देन की जांच के संबंध में अभिषेक बनर्जी कई बार ईडी के सामने पेश भी नहीं हुए हैं. वहीं, इस मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी कई बार पूछताछ की है.

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शिक्षक भर्ती घोटाले में पहले क्या हुआ?

22 जुलाई को शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी ट्रेल की जांच कर रही ईडी ने पार्थ चटर्जी के आवास सहित 14 जगहों पर छापेमारी की थी. इस दौरान ईडी को पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के बारे में जानकारी मिली.

21 करोड़ रुपए किए थे बरामद

इसके बाद 23 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के कोलकाता के टोलीगंज में डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स स्थित फ्लैट में छापा मारा. इसके बाद इस घोटाले से जुड़ा फंड मिला. ईडी ने करीब 21 करोड़ रुपए बरामद किए.

अर्पिता ने दी थी संपत्तियों की जानकारी

24 जुलाई को ईडी ने अर्पिता और पार्थ को गिरफ्तार कर लिया. दोनों अभी ईडी की कस्टडी में हैं और पूछताछ चल रही है. ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने अपनी कुछ संपत्तियों के बारे में जानकारी दी थी.

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