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UP: ट्रिपल मर्डर में 24 साल बाद 14 लोगों को उम्रकैद, खेत में बकरी घुस जाने पर चली थी गोलियां

Shravasti News: श्रावस्ती जिले में 24 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. दरअसल 24 वर्ष पहले तुरहनी रज्जब गांव में सत्तार के खेत में जमील की बकरी रस्सी तोड़कर चली गई थी. जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और तभी गाेलियां चल गई.

(प्रतीकात्मक फोटो) (प्रतीकात्मक फोटो)
aajtak.in
  • श्रावस्ती ,
  • 22 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 9:22 AM IST

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में 24 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही हर आरोपी पर 56800 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा ना करने पर हर अभियुक्त को दो-दो साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी. 

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दरअसल 24 वर्ष पहले सोनवा थाना क्षेत्र के तुरहनी रज्जब गांव में सत्तार के खेत में जमील की बकरी रस्सी तोड़कर चली गई थी. जब जमील का पुत्र कल्लू अपनी बकरी पकड़ने सत्तार के खेत पर गया तो वहां विवाद हो गया. सत्तार ने उसे गाली देते हुए थप्पड़ जड़ दिए. इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही हो गई. जबकि तीसरे मुजीबउरहमान की जिला अस्पताल बहराइच में इलाज के दौरान मौत हुई थी. दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.  
 
मामले की जांच के बाद पुलिस ने 16 नामजदों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस दौरान दो अभियुक्त रियासत और जब्बार की मौत हो गई थी. इस मामले का विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) कोर्ट पर हुआ. 

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न्यायाधीश अजय सिंह ने मामले में मोहर्रम अली, चुन्नू, बुधई, दौलत, जमीर, दिलबहार, मकबूल, साबिर, कादिर, कयूम, मंगरे, नईमुल्ला, घसीटे उर्फ बाउर, निवासी तुरहनी रज्जब व छोटू पुत्र हबीब निवासी खंडेला श्रावस्ती कुल 14 आरोपियों को इस नृशंस हत्याकांड में दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी. साथ ही 56 हजार 800 रुपये प्रति अभियुक्त अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा हर अभियुक्त को भुगतनी पड़ेगी. 

(रिपोर्ट- पंकज वर्मा)

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