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शिवसेना में नाम-सिंबल की लड़ाई... SC से उद्धव गुट को राहत नहीं, कोर्ट ने कहा- प्रक्रिया के तहत कल आइए

शिवसेना के कब्जे की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. उद्धव गुट ने आज सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल कर मामले पर अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अर्जेंट मेंशनिंग की एक प्रक्रिया है, उन्हें इसका पालन करना चाहिए.

उद्धव ठाकरे/एकनाथ शिंदे (File Photo) उद्धव ठाकरे/एकनाथ शिंदे (File Photo)
अनीषा माथुर/संजय शर्मा/सृष्टि ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 20 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 11:40 AM IST

शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया है. चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. उन्होंने अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की गुजारिश की. उनकी मांग पर सीजेआई ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि याचिका को अर्जेंट मेंशन करने की एक प्रक्रिया है, जिसका पालन किया जाना चाहिए.

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वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने SC में चुनाव आयोग के आदेश का उल्लेख किया. इस पर CJI ने कहा कि अर्जेंट मैटर के मेंशन का सिस्टम बनाया गया है. सबको उसे मानना पड़ेगा. इसलिए उन्हें कल आना चाहिए. दरअसल, यह याचिका मेंशनिंग लिस्ट में नहीं थी. इसलिए कोर्ट ने इसे कल मेंशन करने के लिए कहा. द्धव ठाकरे गुट ने निर्वाचन आयोग के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस पर स्टे लगाने की गुहार लगाई है.

उद्धव गुट इस कोशिश में लगा हुआ था कि याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया जाए. उद्धव गुट के इस कदम की भनक शिंदे गुट को पहले ही थी. इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया था. उ

दरअसल, चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिवसेना का नाम और तीर-कमान का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने का निर्णय लिया था. इस फैसले के बाद एक तरफ शिंदे गुट में खुशी की लहर दौड़ गई थी तो वहीं उद्धव गुट ने इस फैसले को सुनियोजित और पक्षपातपूर्ण बताया था.

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शिंदे गुट ने दाखिल की थी कैविएट

शिवसेना का नाम और निशान मिलने से उत्साहित शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर ये मांग कर दी थी कि बिना उनका पक्ष सुने कोई भी एकतरफा आदेश पारित न किया जाए. उद्धव गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बयान ने पहले ही कयास लगने लगे थे कि उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि अब लोकतंत्र की रक्षा सुप्रीम कोर्ट को ही करनी होगी.

 

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