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UP: 16 साल पुराने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में वलीउल्लाह दोषी करार, 6 जून को सजा का फैसला

16 साल पहले वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे. इसके आरोपी वलीउल्लाह को कोर्ट ने दोषी माना है. आरोपी की सजा का फैसला 6 जून को होगा. हाईकोर्ट के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद ट्रांसफर हुआ था.

वाराणसी में 16 साल पहले सीरियल ब्लास्ट हुए थे (फाइल फोटो) वाराणसी में 16 साल पहले सीरियल ब्लास्ट हुए थे (फाइल फोटो)
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 04 जून 2022,
  • अपडेटेड 6:54 PM IST
  • इस केस में 16 साल बाद फैसला आया है
  • बम ब्लास्ट में कई लोगों की जान गई थी

वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह को दोषी करार दिया है. आरोपी की सजा का फैसला 6 जून को होगा. जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाया. 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुआ था. इस केस में 16 साल बाद फैसला आया है.

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इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में 23 मई को वाराणसी बम कांड में सुनवाई हुई थी. सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 4 जून (आज) की तारीख नियत की गई थी.

दरअसल 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और रेलवे कैंट पर बम धमाके हुए थे. धमाकों के बाद अफरातफरी मच गई थी. इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था. इस ब्लास्ट में कई लोग मारे गए थे, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे. हाई कोर्ट के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित हुआ था.


 

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