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63 साल की बीवी को कहा- 'तलाक, तलाक, तलाक', फिर घर से किया बेदखल; बच्चे न होने पर करता था मारपीट

बच्चे न होने के चलते शादी के 20 साल बाद 63 वर्ष बीवी को तीन बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया गया. मध्य प्रदेश के इंदौर का यह मामला है. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी शौैहर पुलिस की गिरफ्त से दूर है.

(सांकेतिक तस्वीर) (सांकेतिक तस्वीर)
धर्मेंद्र कुमार शर्मा
  • इंदौर ,
  • 07 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 11:05 AM IST

मिनी मुंबई कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में एक वृद्धा को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. 63 साल की पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शौहर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. अब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने तलाश तेज कर दी है.    

शहर के सदर बाजार थाना इलाके का यह पूरा मामला है. बड़वाली चौकी के नजदीक रहने वाले शकील खान (68) ने रुखसाना (63) से साल 2003 में दूसरी शादी की थी. शादी के बाद रुखसाना को बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए शौहर आए दिन मारपीट करता रहता था. इसी प्रताड़ना से तंग रुखसाना बीमार रहने लगी थी. एक दिन पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी. इससे गुस्साए शकील ने 63 साल की बीवी को तीन बार तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया. 

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घटना की जानकारी के बाद सदर बाजार पुलिस ने आरोपी शकील के खिलाफ तीन तलाक की धाराओं में केस दर्ज किया. इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी किशोर बागड़ी ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

SC ने तीन तलाक को घोषित किया था असंवैधानिक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. शीर्ष अदालत ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था. अदालत के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाया और एकसाथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में लाई. इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी है.  

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