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रिश्ते में लगने वाले दादा ने पोती से रेप के बाद की थी हत्या, कोर्ट ने दी फांसी की सजा

ग्वालियर में कोर्ट ने 10 साल की मासूम बच्ची से रेप और उसकी हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले पर एडीपीओ आशीष राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि कल्लू राठौर पर साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध पाए जाने पर जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने कल्लू राठौर को फांसी की सजा सुनाई है.

रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा (प्रतीकात्मक फोटो) रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा (प्रतीकात्मक फोटो)
हेमंत शर्मा
  • ग्वालियर ,
  • 12 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 8:53 PM IST

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिश्ते में लगने वाले दादा ने 10 साल की मासूम को आइसक्रीम दिलाने के बहाने अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पत्थर से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी. डेढ़ साल से यह मामला ग्वालियर के जिला कोर्ट में चल रहा था. मंगलवार को कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी रिश्ते के दादा को फांसी की सजा सुनाई. 

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यह पूरी घटनाक्रम 26 जून 2022 की है. जहां एक 10 साल की बच्ची अपने भाई और मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी वहां बच्ची के रिश्ते का दादा कल्लू राठौर पहुंचा. उसने बच्ची को आइसक्रीम दिलाने का लालच दिया और उसे अपने साथ ले गया. इसके बाद कल्लू राठौर ने रेलवे ट्रैक पर ओवर ब्रिज के पास जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और पत्थर से बच्ची के सिर को कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी.

दादा ने रेप के बाद की थी मासूम की हत्या

जब परिजनों को बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चला तो स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि कल्लू राठौर अपनी बच्ची को साथ ले जाता दिखाई दे रहा है. पुलिस ने आसपास के इलाके में सर्चिंग की तो रेलवे ट्रैक के पास बच्ची की नग्न हालत में लाश पड़ी मिली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया था कि बच्ची के साथ रेप हुआ है फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई. 

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कोर्ट ने आरोपी दादा को दी फांसी की सजा

पुलिस ने आरोपी कल्लू राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था. कल्लू राठौर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 10 टीम सक्रिय हुईं. पुलिस ने कल्लू राठौर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने कल्लू राठौर को जेल भेज दिया. तभी से लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही थी. एडीपीओ आशीष राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि कल्लू राठौर पर साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध पाए जाने पर जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने कल्लू राठौर को फांसी की सजा सुनाई है.

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