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'सत्ताधारी दल के नेता बिना पात्रता के गाड़ियों पर हूटर...', दिग्विजय सिंह ने DGP को लिखी चिट्ठी

दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि मोटर व्हीकल एक्ट-1989 के तहत पुलिस की गाड़ियों सहित फायर बिग्रेड और एम्बुलेंस को ही हूटर का इस्तेमाल किए जाने का अधिकार है. इन वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाहन पर हूटर लगाना प्रतिबंधित है. अगर कोई व्यक्ति बिना पात्रता के वाहनों पर हूटर लगाता है, तो ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई होनी चाहिए.

 दिग्विजय सिंह (फाइल फोटो) दिग्विजय सिंह (फाइल फोटो)
रवीश पाल सिंह
  • भोपाल ,
  • 22 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 3:19 AM IST

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गाड़ियों पर लगे हूटरों के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान किया है. दिग्विजय सिंह ने इसके लिए डीजीपी को पत्र भी लिखा है. साथ ही मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन और निजी वाहनों में हूटर के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलिस इस मामले पर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

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डीजीपी को भेजे गए पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि 'मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध निजी वाहनों में हूटर के दुरुपयोग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. सत्ताधारी दल के नेता बिना पात्रता के गाड़ियों पर हूटर लगाकर कानून का उल्लघंन कर रहे हैं. ऐसे आसामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जानी चाहिए. पुलिस द्वारा सख्ती से एक्शन न लेने पर छुटभैया नेता आमजन पर रौब जमा रहे हैं. 

'जब्त किए जाएं ऐसे वाहन'

दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि मोटर व्हीकल एक्ट-1989 के तहत पुलिस की गाड़ियों सहित फायर बिग्रेड और एम्बुलेंस को ही हूटर का इस्तेमाल किए जाने का अधिकार है. इन वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाहन पर हूटर लगाना प्रतिबंधित है. अगर कोई व्यक्ति बिना पात्रता के वाहनों पर हूटर लगाता है, तो ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे वाहन जब्त किए जाने चाहिए. 

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केंद्र सरकार ने जारी की थी अधिसूचना

उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर VIP व्यक्तियों की गाड़ियों पर भी हूटर, सायरन लगाने की अनुमति नही दी है. सरकार के निर्णय के बाद सभी VIP गाड़ियों से हूटर उतार लिए गए थे. कुछ जिलों में पुलिस ने सख्त चेकिंग करते हुए नियम विरुद्ध हूटर लगाने वाली गाड़ियों पर जुर्माना लगाया था.

'हूटर लगी गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही'

दिग्विजय सिंह ने लिखा कि 'पिछले कुछ समय से प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में हूटर लगी गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. आपराधिक तत्व तक गाड़ियों में हूटर लगाकर खुद को स्पेशल कैटेगरी में दिखाने की कोशिश करते हैं. पुलिस बल भी स्थानीय नेताओं के दबाव में सख्त एक्शन से पीछे हट जाता है. हूटर लगाकर घूमने वाले लोग अपनी गाड़ियों पर अनेक संगठनों के पदनाम भी लिखवा लेते है. ऐसे तत्वों की अराजकता के चलते कई बार ट्रैफिक जाम तक की स्थिति बनती है.

'व्यापक अभियान चलाकर एक्शन लिया जाए'

कांग्रेस नेता ने पत्र में लिखा कि मेरा आपसे (डीजीपी) अनुरोध है कि प्रदेश में एक व्यापक अभियान चलाकर हूटर लगी गाड़ियों के चालान काटे जाएं. प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट का पालन कराना पुलिस का कर्तव्य है. पुलिस द्वारा एक्शन न लेने पर मैं व्यक्तिगत तौर पर जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में नासूर बन रही हूटर संस्कृति का मुद्दा उठाऊंगा. 

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