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MP: रीवा में युवती से दरिंदगी, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में प्रशासन

मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद पीड़िता का अश्लील वीडियो उसके परिवार को भेज दिया. अब प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है.

रीवा में 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला (सांकेतिक तस्वीर) रीवा में 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला (सांकेतिक तस्वीर)
aajtak.in
  • रीवा, मध्य प्रदेश,
  • 07 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 2:10 PM IST

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दो नाबालिग समेत छह लोगों ने एक युवती से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया और बाद में स्मार्टफोन पर पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसके परिवार को भेज दिया. इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने चार आरोपियों, जिनमें से एक पीड़िता का दूर का रिश्तेदार था, को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने इस मामले में 15 और 17 साल की उम्र के दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है. जिला प्रशासन अब इन आरोपियों के घरों के 'अवैध' हिस्सों को बुलडोजर से ढहाने की तैयारी में है. संबंधित मामले में पुलिस ने गुरुवार को शिकायत दर्ज की थी.

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झोपड़ी में ले जाकर गैंगरेप
रीवा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नवनीत भसीन के अनुसार, पीड़िता मंगलवार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्गा पूजा देखने गई थी. इस दौरान वह पंडाल में ही रुकी रही, जबकि उसके परिवार के बाकी सदस्य घर लौट आए. थोड़ी देर बाद वह घर के लिए निकली, लेकिन रास्ते में उसके दूर के रिश्तेदार और बाकी आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की.

भसीन ने कहा कि जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी उसे जबरन पास की झोपड़ी में ले गए. उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और स्मार्टफोन पर वारदात का अश्लील वीडियो बनाकर उसके भाई को भेज दिया.

पीड़िता को धमकाया
SP के मुताबिक, दो दिनों के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पुलिस से संपर्क किया. शुरू में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे चिढ़ाता था, लेकिन बाद में उसने आपबीती सुनाई. आरोपियों ने पुलिस शिकायत दर्ज कराने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी.

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इन धाराओं में केस दर्ज
पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और धारा 376 (सामूहिक बलात्कार), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) और 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया.

(PTI इनपुट्स) 

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