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'तुम काली और सांवली हो...' ताने मारकर पति ने दिया तीन तलाक, केस दर्ज

खरगोन में एक शख्स ने अपनी पत्नी को काली और सांवली कहते हुए तीन तलाक दे दिया. पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया है. महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि ससुराल वाले उससे दहेज में एक लाख रुपये की डिमांड भी कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

महिला को पति ने दिया तीन तलाक महिला को पति ने दिया तीन तलाक
उमेश रेवलिया
  • खरगोन ,
  • 19 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 1:18 PM IST

मध्य प्रदेश के खरगोन से तीन तलाक का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि दहेज का लोभी पति 10 महीने से अपनी पत्नी को परेशान कर रहा था. आए दिन पत्नी के रंग रूप को लेकर भद्दे कमेंट करता था. पीड़िता का आरोप है कि उसे सबके सामने काली, सांवली होने और खूबसूरत ना होने के चलते सबके सामने बेइज्जत किया जाता था. महिला ने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है. 

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आयशा की शादी जनवरी 2022 में कासिब बेग मिर्जा नाम के शख्स से हुई थी. जो टेकड़ी मोहल्ला का रहने वाला है. शादी के बाद से ही पति, पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था. पति अकसर अपनी पत्नी के रंग रूप को लेकर ताने मारने लगा. साथ ही ससुराल वालों ने एक लाख रुपये की डिमांड की. जिसे आयशा के परिजन देने में असमर्थ थे. बार बार उसे तीन तलाक की धमकी दी जाने लगी. इससे परेशान होकर कुछ दिनों के लिए वो अपने मायके चली गई. 

मायके में कुछ समय गुजारने के बाद आयशा ने उसे लेने आने के लिए कहा. लेकिन कासिब ने लाने से इनकार कर दिया. लेकिन आयशा जबरन अपने ससुराल आ गई. इस पर जमकर विवाद हुआ और कासिम ने अपनी पत्नी की तीन बार तलाक... तलाक.... तलाक... कहकर घर से भगा दिया. इस दौरान आयशा ने काफी मिन्नतें की लेकिन उसकी एक ना सुनी गई. फिर उसने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया. 

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इस मामले पर खरगोन थाना इंचार्ज बीएन मंडलोई ने बताया कि पीड़िता संजय नगर की रहने वाली है. उसकी शादी टेकड़ी मोहल्ला के रहने वाले कासिम से हुई थी. दोनों की शादी 10 माह पर हुई थी. पीड़िता आरोप है कि उसके पति ने जेठ, जेठानी के करने पर उसे तीन तलाक दिया.  पति समेत ससुराल वाले उस पर 1 लाख रुपये की मांग कर रहे थे. महिला के करने पर विभिन्न धाराओं  में मामला दर्ज कर लिया. विधि अनुसार आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा. 

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