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MP की 17 धार्मिक जगहों पर शराबबंदी: जिन स्थानों की दुकानें बंद होंगी, उन्हें कहीं अन्य नहीं किया जाएगा शिफ्ट

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का निर्णय लिया गया है.

MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव. (फाइल फोटो) MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव. (फाइल फोटो)
रवीश पाल सिंह
  • खरगोन,
  • 24 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 4:06 PM IST

MP News: खरगोन जिले के महेश्वर में मोहन यादव कैबिनेट ने आज नई शराब नीति पर मुहर लगा दी है. राज्य में 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है. इन स्थानों में एक नगर निगम, 6 नगर पालिकाएं और इतनी ही नगर पंचायत समेत 7 ग्राम पंचायतें शामिल हैं.  

धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फॉर्मूला सामने आया है. दरअसल, जिन जगहों की दुकान बंद होगी, उन्हें कहीं अन्य शिफ्ट नहीं किया जाएगा. दुकानें स्थायी रूप से बंद की जाएंगी.

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वहीं, नर्मदा तट के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक शराबबंदी की पॉलिसी को भी जारी रखा जाएगा. इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. 

इन धार्मिक स्थानों पर होगी शराबबंदी:- -

- मंडला,  नगर पालिका 
- मुलताई, नगर पालिका
- मंदसौर, नगर पालिका
- अमरकंटक, नगर पालिका
- सलकनपुर, ग्राम पंचायत 
- बरमानकलां, लिंगा ओवं बरमानखुर्द ग्राम पंचायत 
- कुंडलपुर, ग्राम पंचायत 
- बांदकपुर, ग्राम पंचायत 
- उज्जैन, नगर निगम 
- ओंकारेश्वर, नगर पंचायत 
- महेश्वर, नगर पंचायत
- मण्डलेश्वर, नगर पंचायत
- ओरछा, नगर पंचायत
- मैहर, नगर पालिका
- चित्रकूट, नगर पंचायत 
- दतिया, नगर पालिका
- पन्ना, नगर पालिका

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शराब के सेवन के दुष्प्रभावों से हर कोई वाकिफ है. हम नहीं चाहते कि हमारे युवा बिगड़ें, क्योंकि वे देश का भविष्य हैं. मध्य प्रदेश में जहां भी भगवान कृष्ण और भगवान राम ने अपने कदम रखे हैं, वहां शराब पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है.

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पिछले साल मुख्यमंत्री यादव ने कहा था कि राज्य सरकार भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित करेगी.

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