Advertisement

'जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी', मालेगांव ब्लास्ट मामले में वारंट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा का पोस्ट

साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानती वारंट जारी किया है. इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट कर कहा कि अगर जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी. इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने अपनी फोटो भी शेयर की है.

मालेगांव ब्लास्ट मामले में वारंट पर बोलीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (फाइल फोटो) मालेगांव ब्लास्ट मामले में वारंट पर बोलीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (फाइल फोटो)
रवीश पाल सिंह
  • भोपाल ,
  • 07 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 8:39 AM IST

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद रह चुकीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर 13 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है. इस बीच प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी बिगड़ी सेहत का हवाला देते हुए एक पोस्ट किया है और लिखा है अगर जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी. 

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "कांग्रेस_का_टॉर्चर सिर्फ ATS कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवन भर के लिए मृत्यु दाई कष्ट का कारण हो गया. ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, बोलने में असंतुलन, स्टेरॉयड और न्यूरो की दवाओं से पूरे शरीर में सूजन. एक हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है. जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी." इसके साथ ही पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ने अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें उनके चेहरे पर भारी सूजन दिख रही है.  

Advertisement

मालेगांव ब्लास्ट मामले में जारी किया जमानती वारंट 

बता दें कि मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया है. विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने कहा कि मामले में अंतिम बहस चल रही है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उपस्थिति आवश्यक है. उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया. वारंट 13 नवंबर तक वापस किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तब तक अदालत में पेश होना होगा और इसे रद्द कराना होगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement