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शहीद की जीवनसाथी के अलावा माता-पिता को भी मिलेगी 50% सहायता राशि, MP सरकार का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फैसला किया है कि कुल वित्तीय सहायता का 50 प्रतिशत शहीद के माता-पिता को दिया जाएगा. शहीद होने पर माता-पिता अपने बच्चे और सहारे को खो देते हैं. 

MP कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला. MP कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला.
aajtak.in
  • भोपाल ,
  • 26 जून 2024,
  • अपडेटेड 1:57 PM IST

मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि शहीद के परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को पति-पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा. राज्य सरकार सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल सहित सुरक्षाकर्मियों की शहादत के मामले में एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. 

शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आमतौर पर और व्यावहारिक रूप से वित्तीय सहायता शहीद के पति-पत्नी को दी जाती है, जबकि माता-पिता इससे वंचित रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि अब कैबिनेट ने फैसला किया है कि कुल वित्तीय सहायता का 50 प्रतिशत शहीद के माता-पिता को दिया जाएगा. शहीद होने पर माता-पिता अपने बच्चे और सहारे को खो देते हैं. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें इंदौर में दो ऐसे मामले पता हैं, जिनमें शहीदों की पत्नियों ने पूरी वित्तीय सहायता रख ली. इस बीच, कैबिनेट ने राज्य के बाहर सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के मूल छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी फैसला किया.

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सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के लिए परिवहन विभाग के स्थान पर लोक निर्माण विभाग (PWD) नोडल एजेंसी होगी. अन्य कई निर्णयों में भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) को एक एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराना शामिल है.

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