Advertisement

MP: पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा को जमानत, छापेमारी में मिली थी करोड़ों की संपत्ति

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले में आरोपी पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त कोर्ट से जमानत मिल गई है. सौरभ के वकील के मुताबिक, लोकायुक्त ने मामले में प्रकरण दर्ज करने के बाद 60 दिनों के भीतर चालान पेश नहीं किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी.

फाइल फोटो फाइल फोटो
रवीश पाल सिंह
  • भोपाल,
  • 01 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 10:01 PM IST

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले में आरोपी पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त कोर्ट से जमानत मिल गई है. सौरभ के वकील के मुताबिक, लोकायुक्त ने मामले में प्रकरण दर्ज करने के बाद 60 दिनों के भीतर चालान पेश नहीं किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी.

हालांकि, सौरभ शर्मा को अन्य मामलों में अब तक जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते वह फिलहाल जेल में ही रहेगा. उसकी रिहाई तभी संभव होगी जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट से भी उसे जमानत मिल जाए, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम नजर आ रही है.

Advertisement

छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति बरामद
बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 234 किलो चांदी और करोड़ों रुपये कैश बरामद किए थे. इसके बाद, सौरभ के एक सहयोगी की कार से आयकर विभाग को 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये नकद मिले थे.

इस मामले में लोकायुक्त की जांच के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कार्रवाई शुरू की और सौरभ शर्मा, उसके सहयोगियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों की संपत्ति जब्त की थी.

अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि ईडी कोर्ट में सौरभ शर्मा को जमानत मिलती है या नहीं. फिलहाल, वह जेल में ही रहेगा और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच जारी है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement