Advertisement

ब्लैकमेल करके ऑटो ड्राइवर करता रहा युवती से रेप, विश्व हिंदू परिषद ने मामले को बताया लव जिहाद

मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र श्योपुर में एक युवती ने संप्रदाय विशेष के युवक पर रेप और ब्लेकमेल करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अब्दुल कासिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मामले को लव जिहाद बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

 अश्लील वीडियो बनाकर युवती से रेप. अश्लील वीडियो बनाकर युवती से रेप.
खेमराज दुबे
  • श्योपुर (मध्य प्रदेश),
  • 09 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 11:16 AM IST

MP News: श्योपुर में एक हिंदू युवती ने संप्रदाय विशेष के युवक पर अश्लील वीडियो बनाकर ढाई साल तक रेप और ब्लेकमेल करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अब्दुल कासिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, विश्व हिंदू परिषद (VHP) के पदाधिकारियों ने मामले को लव जिहाद बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

Advertisement

मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है. युवती का आरोप है कि शहर के पाली रोड पर जय श्री पैलेस के पीछे रहने वाले शानू उर्फ अब्दुल कासिम ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ढाई साल तक दुष्कर्म किया. साथ ही ब्लैकमेलिंग करके 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए. बात न मानने और रुपए मांगने पर पर वह वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा.

वहीं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मामले को लव जिहाद बताया है. वीएचपी नेत्री अनीता सिकरवार ने पीड़िता के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है.  

पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि साल 2018 में मुस्लिम युवक शानू उर्फ अब्दुल कासिम उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया. जहां मेरे साथ बलात्कार कर मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर लिए. तब से आज तक मुझसे पैसों की मांग करता रहा और आज तक मुझसे 5 लाख रुपए ले चुका है. 

Advertisement

यही नहीं, पीड़िता के परिजनों को मार डालने की धमकी देकर भी आरोपी पिछले माह तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. इस दौरान उसने वीडियो और फोटो नष्ट करने के एवज में लड़की से मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी करने की बात भी कही. 

इसके बाद हर ओर से परेशान होकर पीड़िता ने सारी बात अपनी मां को बताई. मां के साथ देने पर हिम्मत जुटाकर पीड़िता पुलिस के पास गई. 

एसडीओपी राजू रजक ने बताया कि आरोपी शानू ऑटो चलाने का काम करता है और वह पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शानू उर्फ अब्दुल कासिम के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 376, 366, 384 और 506 के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement