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रीवा थाना गोलीकांड: 24 साल की नौकरी में SI बीआर सिंह को 69 विभागीय सजाएं, 5 बड़े दंड भी मिले

Rewa News: बीआर सिंह 5 मई 1999 को विभाग में एसआई के पद पर पदस्थ हुआ था. जिसे अभी तक के 24 वर्ष से अधिक के सेवाकाल में विभिन्न लापरवाही के लिए कुल 69 छोटी सजाएं दी जा चुकी हैं.  

TI को गोली मारने वाले SI बीआर सिंह. (फाइल फोटो) TI को गोली मारने वाले SI बीआर सिंह. (फाइल फोटो)
विजय कुमार विश्वकर्मा
  • रीवा ,
  • 28 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 3:38 PM IST

अब तक अपने अपराधियों की सजाओं के बारे में सुना होगा. लेकिन क्या कभी पुलिस के अपराधों की सूची के बारे में सुना है. मध्य प्रदेश के रीवा में उप निरीक्षक (SI) बीआर सिंह के अपराधों की सूची पढ़कर आप दंग रह जाएंगे. इस दो स्टार अधिकारी पर एक दो नहीं, बल्कि 74 अपराध दर्ज हैं.  

दरअसल, गुरुवार को सिविल लाइन थाने के प्रभारी निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा (टीआई) पर एसआई बीआर सिंह ने अपनी सर्विस पिस्टल से गोली चलाकर जानलेवा हमला किया था. गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद उनकी हालत में सुधार है. 

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इस मामले में एसआई बीआर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की तमाम धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

एसआई बीआर सिंह के सेवाकाल पर नजर डाली गई तो चौंकाने वाली लिस्ट सामने आई है. इसके मुताबिक, बीआर सिंह 5 मई 1999 को विभाग में एसआई के पद पर पदस्थ हुआ था. जिसे अभी तक के 24 साल से अधिक के सेवाकाल में विभिन्न लापरवाही के लिए कुल 69 छोटी सजाएं दी जा चुकी हैं.  

साल 2007, 2010, 2014. 2020 और 2021 में विभागीय जांच उपरांत कुल 5 बड़ी सजाओं से दंडित किया गया है. इस प्रकार एसआई का सेवा रिकॉर्ड अत्यंत निम्न स्तर का है. उक्त सजाओं से दंडित करने के बावजूद उसके आचरण में कोई सुधार नहीं आया. 

 पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) मिथिलेश शुक्ला ने आदेश जारी करते हुए लिखा है, ''आज विभागीय जांच की कार्यवाही निष्पक्षता से पूर्ण नहीं होने देने की आशंका है. कई गंभीर आरोपों पर उक्त एसआई को पहले भी बड़ी सजाओं से दंडित किया जा चुका है और पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में रहने के बावजूद भी अपने वरिष्ठ अधिकारी पर इस तरह प्राणघातक हमला करने के गंभीर कृत्य के बाद विभागीय जांच किया जाना तर्कसंगत और व्यवहारिक नहीं है. 

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एसआई का उक्त कृत्य पुलिस सेवा के कर्तव्यों के पूर्णत: विपरीत होकर अपराधिक मनोवृत्ति की श्रेणी का है, जिसके कारण उसे पदच्युत (Dismissal from service) किए जाने के पर्याप्त आधार है. अतः संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं मिथिलेश शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र, रीवा उप निरीक्षक बीआर सिंह, जिला रीवा को 27 जुलाई 2023 अपरान्ह से शासकीय सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता हूं.''

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