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पॉलिटिकल रसूख वाला है सीधी पेशाबकांड का आरोपी, NSA समेत लगीं ये धाराएं

मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले आरोपी प्रवेश शुक्ला पर केस दर्ज कर लिया गया है. इस घटना का वीडियो वायरल होने पर सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया और आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए. सीएम ने कहा है कि अपराधी की कोई जाति, धर्म या पार्टी नहीं होती है.

आरोपी पर लगा एनएसए. (Photo: Video Grab) आरोपी पर लगा एनएसए. (Photo: Video Grab)
aajtak.in
  • भोपाल,
  • 05 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 5:33 PM IST

मध्य प्रदेश के सीधी में एक दलित युवक के साथ अमानवीय कृत्य का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक के प्रतिनिधि ने नशे में धुत होकर सीढ़ियों पर बैठे युवक पर पेशाब कर दी. यह वीडियो वायरल होने कर बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार को निशाने पर ले लिया. इसी के साथ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एनएसए सहित कई गंभीर धाराओं में कार्रवाई की है.

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बताया जा रहा है कि सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने नशे में एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दी थी. इस घटना का वीडियो सामने आया तो पुलिस ने बहरी थाने में केस दर्ज कर लिया. वायरल वीडियो में साथ देखा जा सकता है कि विधायक प्रतिनिधि पीड़ित के ऊपर पेशाब कर रहा है. आरोपी प्रवेश शुक्ला और पीड़ित एक ही गांव में रहते हैं.

रीवा रेंज के डीआईजी मिथिलेश शुक्ला ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने बहरी थाने में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506 भारतीय दंड विधान 71 एससी एसटी एक्ट के तहत साथ ही एनएसए की कार्रवाई भी की जा रही है. डीआईजी ने बताया कि वीडियो 6 दिन पुराना है.

मुख्यमंत्री बोले- अपराधियों की कोई जाति, धर्म और पार्टी नहीं होती

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इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा, कि हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपी भाजपा से जुड़ा है, इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति, धर्म और पार्टी नहीं होती है. अपराधी तो अपराधी ही होता है. उसे बख्शा नहीं जाएगा.

आरोपी प्रवेश वर्मा. (Photo: Video Grab)

आरोपी को पार्टी से हटा दिया है? जबाव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- बिल्कुल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी. यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपी विधायक प्रतिनिधि है, शर्मा ने कहा कि ऐसे लोग किसी पार्टी के नहीं होते हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से जब पूछा गया कि क्या आरोपी को पार्टी से हटा दिया गया है, तो शर्मा ने कहा कि बिल्कुल-बिल्कुल.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भाजपा की कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने इस बात से इनकार किया था.

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सीएम बोले- सख्त कार्रवाई के दिए हैं निर्देश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट में कहा कि सीधी जिले का एक वायरल वीडियो मेरे संज्ञान में आया है... आरोपी को गिरफ्तार करने और उस पर सख्त कार्रवाई के लिए मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने को कहा है. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ एनएसए सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है.

कमल नाथ बोले- घटना ने मध्य प्रदेश के शर्मसार किया

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने कहा कि सीधी जिले से एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो सामने आया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपी भाजपा से जुड़ा बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश पहले से ही पहले स्थान पर है. इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है. आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए. मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार रोका जाना चाहिए.

भाजपा के मीडिया प्रभारी बोले- आरोपी पार्टी से जुड़ा नहीं है

वहीं प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि आरोपी पार्टी से जुड़ा नहीं है. अग्रवाल ने कहा कि भाजपा आदिवासी समुदाय के खिलाफ हर कृत्य का हमेशा विरोध करेगी. मध्य प्रदेश भाजपा इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है.

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विधायक बोले- आरोपी मेरा प्रतिनिधि नहीं है, उस पर कार्रवाई हो

कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि आरोपी प्रवेश शुक्ला सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है, जब इस बारे में विधायक से संपर्क किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया. विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि पीड़ित आदिवासी है या नहीं, लेकिन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. आरोपी मेरा प्रतिनिधि नहीं है. विधायक ने कहा कि उनके केवल तीन प्रतिनिधि हो सकते हैं - जिला पंचायत, जनपद और स्थानीय नगर परिषद में. आरोपी कोई प्रतिनिधि नहीं है.

कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना

वहीं कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने एक तस्वीर के साथ वीडियो शेयर किया, जिस पर आरोपी को 'विधायक प्रतिनिधि सीधी' बताया गया. उन्होंने ट्वीट किया कि 21वीं सदी में हमारे देश के आदिवासियों के साथ ऐसे अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं और हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं! हम सभी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है.

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून?

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) ऐसा कानून है, जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है. अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है.

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इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के मकसद से बनाया गया था. इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकार कर सकती है. अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो उसे भी गिरफ्तार कर सकती है. कुल मिलाकर ये कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करने का अधिकार देता है.

क्या होती है सजा?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में 12 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है.

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