Advertisement

सीधी में प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू, आदिवासी युवक पर पेशाब करने का है आरोप

मध्य प्रदेश के सीधी में एक आदिवासी पर युवक ने पेशाब किया था. इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद इसपर राजनीति शुरू हो गई. अब आरोपी युवक प्रवेश शुक्ला पर एक्शन शुरू हो गया है.

प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर एक्शन प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर एक्शन
हरिओम सिंह
  • सीधी,
  • 05 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 9:19 PM IST

मध्य प्रदेश के सीधी से सामने आए पेशाब कांड के मामले में आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. इसके कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं. आरोपी प्रवेश शुक्ला को वीडियो सामने आने के बाद बुधवार को अरेस्ट कर लिया गया था. इससे पहले ही मामले पर राजनीति शुरू हो गई थी. इसके बाद खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवेश पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाने का ऐलान कर दिया था. फिलहाल आरोपी को रीवा जेल में रखा गया है.

Advertisement

बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक वीडियो सामने आया था. इसमें एक युवक पर दूसरा युवक पेशाब करता दिखाई दे रहा था. बाद में जानकारी सामने आई कि पेशाब करने वाला युवक बीजेपी नेता है. कहा गया कि पेशाब करने वाला युवक बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला है. हालांकि, बीजेपी विधायक ने खुद प्रवेश से पल्ला झाड़ लिया. केदार शुक्ला ने कहा कि प्रवेश उसका प्रतिनिधि नहीं है.

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

करीब एक हफ्ते पुराने इस वीडियो के सामने आने के बाद केस दर्ज कर लिया गया. आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506 भारतीय दंड विधान 71 एससी एसटी एक्ट के तहत साथ ही एनएसए की कार्रवाई भी की जा रही है.

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून? 

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) ऐसा कानून है, जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है. अगर प्रशासन को लगता है कि उस व्यक्ति की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है.

Advertisement

इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के मकसद से बनाया गया था. इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकार कर सकती है. अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो उसे भी गिरफ्तार कर सकती है. कुल मिलाकर ये कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करने का अधिकार देता है.

NSA में क्या होती है सजा?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में 12 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement