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ट्रक-डंपर ड्राइवर्स को पहनाई चप्पल-जूते की माला, 'हिट एंड रन कानून' का अजब विरोध

Hit and Run Law: सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन सभी लोग मौके से फरार हो गए. हालांकि, मामले को लेकर किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. लेकिन सोशल मीडिया पर जूते-चप्पल की माला ट्रक और डंपर चालकों को पहनने के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं.

ड्राइवर को चप्पल-जूते की माला पहनाते यूनियन मेंबर्स. ड्राइवर को चप्पल-जूते की माला पहनाते यूनियन मेंबर्स.
नवेद जाफरी
  • सीहोर ,
  • 10 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 11:58 AM IST

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक बार फिर हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. जिले के भेरूंदा में स्थानीय ड्राइवर यूनियन ने ट्रक और डंपर चालकों को जूते और चप्पलों की माला पहनाई. इस मामले के वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन सभी लोग मौके से फरार हो गए.  

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बताया गया कि स्थानीय ड्राइवर यूनियन ने भेरूंदा के अतरालिया-मंडी चौराहा के पास ट्रक और डंपर चालकों को जूते और चप्पल की मालाएं जबरदस्ती पहनाईं. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. एक वायरल वीडियो में ट्रक और डंपर चालक को जूते चप्पल की माला पहनाई जा रही है. 

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन सभी लोग मौके से फरार हो गए. हालांकि, मामले को लेकर किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. लेकिन सोशल मीडिया पर जूते-चप्पल की माला ट्रक और डंपर चालकों को पहनने के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं.

मामले को लेकर भेरूंदा थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं. हालांकि, इसमें कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है. सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची थी लेकिन मालाएं पहनाने वाले लोग मौके से फरार हो गए. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. 

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‘हिट-एंड-रन’ नए कानून के बारे में 

मोटर चालकों से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ बीते दिनों देशभर में प्रदर्शन हुआ. दरअसल, भारतीय दंड संहिता (IPS) की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता (BNS) में प्रावधान है कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले वाहन चालकों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. 

प्रर्दशनकारी वाहन चालकों का कहना है कि नए कानून के अनुसार ‘हिट-एंड-रन’ मामलों में 10 साल की जेल की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है, जो बहुत कठोर है. 

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