
भुवनेश्वर की एक अदालत ने मंगलवार को अनूप बेहरा हत्याकांड के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-II, बंदना कर ने हलू बेहरा (55), मृणाल बेहरा (55), गोपीनाथ बेहरा (32) और नालू बेहरा (54) को हत्या का दोषी करार दिया.
दरअसल, घटना 3 मार्च 2017 की है. जटनी थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते इन चारों आरोपियों ने अनूप बेहरा पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था. इस हमले में अनूप गंभीर रूप से घायल हो गया था. जब उसकी मां और भाई उसे बचाने पहुंचे, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया.
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इलाज के दौरान हुई मौत
अनूप को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले की जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. अदालत ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर उन्हें दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह
पुलिस के मुताबिक, अनूप बेहरा और आरोपियों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया. अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिवार ने राहत की सांस ली और कहा कि उन्हें न्याय मिला है.
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