दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बड़ा फैसला लिया है. एनजीटी ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा.दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूरे देश में पटाखे के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया. एनजीटी ने कहा कि उन इलाकों में 9-30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, जहां AQI खराब, बहुत खराब और गंभीर है. देखें 10 मिनट 50 खबरें.
The National Green Tribunal (NGT) on Monday imposed a total ban on the sale and use of firecrackers in NCR and also ordered a similar ban in all cities/towns where air quality fell below 'poor' and above categories last year.The ban on firecrackers in NCR will start from midnight of November 9 to midnight of November 30.