आज सुप्रीम कोर्ट में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों को निशाना बनाकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कई अहम टिप्पणी की है. किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना, ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है. अब सवाल ये है कि क्या बुलडोजर वाले त्वरित न्याय पर ब्रेक लग सकता है? देखें VIDEO