हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी विवाद थमता नजर नहीं है. आज कर्नाटक बंद है, इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनना चाहिए. बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है. कोर्ट ने कहा कि छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म उल्लंघन या मनमाने कपड़े पहन कर स्कूल आने का अधिकार नहीं है. देखें एक और एक ग्यारह.