राजस्थान की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की अर्जी पर सुनवाई शुरू हो गई है. स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे है. कपिल सिब्बल ने दलील दी की हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता. ये हाईकोर्ट के दायरे में नहीं आता. दरअसल, राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने पायलट गुट के 19 विधायकों को नोटिस भेजकर पूछा था कि क्यों ना उन्हें अयोग्य ठहराया जाए. स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी. जिसपर सुनवाई करते हए हाईकोर्ट ने फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया और स्पीकर को तब तक कोई भी कार्रवाई ना करने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट के इसी निर्देश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हो रही है. देखें एक और एक ग्यारह.