महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में सभी अधिकारियों के लिए केवल मराठी में बात करना अनिवार्य कर दिया है. यह नियम सभी सरकारी कार्यालयों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, स्थानीय स्वशासन, सरकारी निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों पर लागू होता है. देखिए मुंबई मेट्रो