मुंबई के प्राइवेट अस्पताल 80:20 नियम से बहुत नाराज हैं. कह रहे हैं कि अगर 31 अगस्त के बाद ये नियम नहीं बदला तो घाटे की वजह से उन्हें अपनी कुछ यूनिट बंद करनी पड़ जाएगी. अस्पतालों के खिलाफ ज्यादा बिल वसूलने की शिकायतें के बाद अब अस्पतालों को 80:20 फीसदी के नियम पर आपत्ति होने लगी है. अस्पताल 80 फीसदी बेड पर सरकार निर्धारित शुल्क ही ले सकते हैं. सिर्फ 20 फीसदी बेड पर अस्पतालों को सामान्य फीस लेने की इजाजत. अस्पतालों की मांग 80:20 फीसदी का नियम वापस लिया जाए. देखें मुंबई मेट्रो.