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हार्ट के इलाज के लिए आज मुंबई जाएगा आसाराम, आयुर्वेद उपचार की जिद पर मिला था पैरोल

जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोपी आसाराम इलाज के लिए आज मुंबई जाएगा. उपचार के लिए 13 अगस्त को सात दिन की पैरोल पर उसे रिहा किया गया था. वह मंगलवार को मुंबई जाएगा और खपोली स्थित माधव बाग अस्पताल में हार्ट का इलाज करवाएगा.

आसाराम (फाइल फोटो) आसाराम (फाइल फोटो)
अशोक शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 27 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 6:57 AM IST

जोधपुर की सेंट्रल जेल में नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम मंगलवार को दोपहर उपचार के लिए मुंबई जाएगा, जहां से वह खपोली स्थित माधव बाग अस्पताल पहुंच कर इलाज करवाएगा. आसाराम मंगलवार दोपहर 2.20 बजे की इंडिगो जोधपुर से मुंबई की रूटीन फ्लाइट से जाएगा. उसके साथ जोधपुर पुलिस के सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह सहित 4 जवान और दो सेवादार भी होंगे.

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आसाराम को 13 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने सात दिन की पैरोल दी थी. आदेश में पैरोल की अवधि अस्पताल पहुंचने के समय से गिनी जायेगी. जोधपुर पुलिस ने भी इसके लिए मंगलवार को जेल से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि आसाराम के साथ जोधपुर पुलिस के सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह के अधीन 4 पुलिसकर्मी साथ जायेंगे.

यह भी पढ़ें: पुलिस हिरासत में होगा आसाराम का इलाज, एयर टिकट और पुलिस का पूरा खर्चा भी खुद चुकाएगा

आयुर्वेद उपचार की जिद्द पर मिला पैरोल

जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे यौन शोषण के आरोपी आसाराम की और से कई बार पेरोल के लिए याचिकाएं लगाई गई लेकिन पहली बार उपचार के लिए 13 अगस्त को न्यायाधीश पुष्पेद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश मुन्नरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने जोधपुर एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सात दिन की पैरोल दी थी. आसाराम की ओर से हमेशा यह दलील दी जाती रही है की वह सिर्फ आयुर्वेद उपचार करवाना चाहता है. यही कारण है कि उसे इस बार सात दिन की पैरोल मिली है.

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महाराष्ट्र के अस्पताल में हार्ट का होगा उपचार

इस दौरान महाराष्ट्र के खपोली स्थित माधव बाग अस्पताल में हार्ट का उपचार होगा. हाईकोर्ट ने एमरजेंट पैरोल के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पैरोल का समय खपोली पहुंचने से गिना जाएगा. आने जाने का समय पैरोल में शामिल नहीं होगा. न्यायालय ने अपने आदेश में कई तरह की पाबंदियां आसाराम पर लगाई हैं. इनमें यह निर्देशित किया गया है कि उसके साथ सहायक रहेंगे जो उसकी सुविधा के अनुसार होंगे.

यह भी पढ़ें: 'फरलो' और 'पैरोल' पर बाहर आए राम रहीम और आसाराम, क्या है दोनों में अंतर?

24 घंटे होगी पुलिस की पहरेदारी

इसके अलावा एक डॉक्टर भी रख सकेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उपचार के दौरान उससे नहीं मिल सकेगा. जहां आसाराम का निजी कमरे में उपचार होगा, वहां पर 24 घंटे पुलिस का पहरा होगा. वहीं मीडिया को वहां इजाजत नहीं होगी. पैरोल के लिए आसाराम की ओर से व्यक्तिगत रूप से 50 हजार रुपए का बांड और 25-25 हजार के दो लोगों की ठोस जमानतें दी गई है. उपचार और आने जाने के पूरा खर्च आसाराम को उठाना होगा.

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