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बूंदी में छात्रा से कोचिंग संचालक ने किया रेप, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

छात्रा से रेप के आरोपी कोचिंग संचालक को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया. इस पूरे मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कोचिंग संचालक आरिफ अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोचिंग संचालक को उम्र कैद की सजा कोचिंग संचालक को उम्र कैद की सजा
aajtak.in
  • बूंदी,
  • 26 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 1:41 PM IST

राजस्थान के बूंदी जिले में एक कोचिंग संचालक को नाबालिग छात्रा से रेप करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. 3 जनवरी 2021 को रेप की जानकारी होते ही पीड़िता की मां ने महिला थाने में आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ केस दर्ज कराया था.  

इस पूरे प्रकरण में महिला थाना ने आरोपी कोचिंग संचालक को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था. रेप की इस घटना में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कोचिंग संचालक आरिफ अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि पूरे प्रकरण में 3 जनवरी 2021 को पीड़िता की मां ने केस दर्ज कराया था. कोचिंग संचालक आरिफ अंसारी लंबे समय से नाबालिग पीड़िता के साथ रेप कर रहा था. बच्ची उसके कोचिंग में पढ़ने जाया करती थी.

आरोपी छात्रा पर दबाव बनाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करता था. शिक्षा की नगरी कोटा से 30 किलोमीटर की दूरी पर कोटा संभाग के ही बूंदी जिले में 3 साल पहले एक टीचर ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था. उस मामले में कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और एक लाख का जुर्माना भी लगाया था.

 

इनपुट - भवानी सिंह

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